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चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, होगी इस आदमी पर कार्यवाही…

Chandigarh Mayor election poll
“इस आदमी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए”: चंडीगढ़ मेयर चुनाव में अधिकारी पर सुप्रीम कोर्ट

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, “वीडियो में साफ दिख रहा है कि, वह कैमरे की तरफ देख रहा है और मतपत्र को खराब कर रहा है…इस अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।

चंडीगढ़ मेयर चुनाव विवाद सुप्रीम कोर्ट की नजर में आ गया है, जिसने आज घोषणाकी कि, वह “लोकतंत्र की हत्या” की अनुमति नहीं देगा और रजिस्ट्रार जनरल को आज शाम 5 बजे तक सभी रिकॉर्ड सुरक्षित करने का आदेश दिया. कोर्ट इस मामले की सुनवाई 12 फरवरी को करेगी.

अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी जो पिछले महीने हुए मेयर चुनाव में भाजपा से हार गई थी. आम आदमी पार्टी ने पीठासीन अधिकारी पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है और मांग की है, कि उन्हें मतपत्रों के साथ “छेड़छाड़” करने के लिए गिरफ्तार किया जाए. आठ वोट अवैध घोषित कर दिए गए, जिससे आप कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में संख्या होने के बावजूद चुनाव भाजपा के पक्ष में हो गया।

आप ने इस मुद्दे पर दिल्ली और चंडीगढ़ में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया है और अदालत में जाकर दलील दी है कि, रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को मतपत्रों में गड़बड़ी करते हुए कैमरे में पकड़ा गया था।

आप सांसद राघव चड्ढा ने दावा किया कि; श्री मसीह द्वारा “अमान्य” घोषित किए गए सभी आठ वोट उनकी पार्टी के उम्मीदवार के लिए थे. अगर वो वोट गिने जाते तो आम आदमी पार्टी जीत जाती. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मतपत्र फाड़ दिए और उनके एजेंट को उन्हें देखने नहीं दिया गया।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि; रिटर्निंग ऑफिसर ने जो किया वह “लोकतंत्र की हत्या जैसा था”. आदमी पार्टी की याचिका पर सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “वीडियो में साफ दिख रहा है कि, वह कैमरे की तरफ देख रहा है और मतपत्र को खराब कर रहा है…इस अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए. मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने चंडीगढ़ नागरिक निकाय के बजट सत्र पर भी रोक लगा दी है, जो मंगलवार को पेश होने की उम्मीद थी. जजों ने कहा, अगले आदेश तक बजट पेश नहीं किया जा सकता।

आदमी पार्टी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से नहीं हुए. मतपत्रों से छेड़छाड़ की गई और नतीजे बीजेपी के पक्ष में घोषित किए गए. आप ने चुनाव रद्द करने, रिकॉर्ड सील करने, मेयर के पद संभालने पर प्रतिबंध लगाने, धांधली की जांच कराने और हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज की निगरानी में नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की है।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुधीर सिंह और न्यायमूर्ति हर्ष बांगर की पीठ द्वारा उसे कोई अंतरिम राहत देने से इनकार करने के बाद पार्टी शीर्ष अदालत में गई. आप-कांग्रेस गठबंधन को झटका देते हुए, भाजपा ने मेयर चुनाव में जीत हासिल की थी, जिसने दावा किया था कि, यह चुनाव इंडिया ब्लॉक के लिए एक एसिड टेस्ट था।

भाजपा उम्मीदवार मनोज सोनकर ने अपने प्रतिद्वंद्वी के 12 वोटों के मुकाबले 16 वोट पाकर आप के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को हराया. आठ वोट अवैध घोषित किए गए. 35 सदस्यीय निगम में भाजपा के 14, आप के 13 और कांग्रेस के सात पार्षद हैं।

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