Uttarakhand latest news
उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद हिंदू-मुसलमानों के लिए एक समान विवाह, तलाक और विरासत कानून..
उत्तराखंड विधानसभा में पेश यूसीसी बिल के ड्राफ्ट में शादी, तलाक, संपत्ति जैसे मुद्दे शामिल हैं. शादी के एक साल के भीतर तलाक लेने और शादी का पंजीकरण कराने में विफल रहने वाले के खिलाफ यूसीसी में दंड का प्रावधान है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (सीएम पुष्कर सिंह धामी) ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पेश किया है. अब इस बिल पर विधानसभा में चर्चा होगी. फिर वोटिंग होगी. इस बिल के ड्राफ्ट में शादी का अनिवार्य पंजीकरण, कानूनी प्रक्रिया के जरिए तलाक समेत कई मुद्दों को शामिल किया गया है. सूत्रों के मुताबिक, ड्राफ्ट में 400 से ज्यादा क्लॉज हो सकते हैं, जिनका मकसद पारंपरिक रीति-रिवाजों से पैदा होने वाली विसंगतियों को दूर करना है. यूसीसी का पूरा मसौदा महिला केंद्रित प्रावधानों पर आधारित हो सकता है।
समान नागरिक संहिता में शामिल कुछ महत्वपूर्ण नियम:-
● विवाह के समय पुरुष की उम्र 21 वर्ष और महिला की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए. अनुच्छेद-6 के तहत विवाह पंजीकरण अनिवार्य किया जाना है. रजिस्ट्रेशन न कराने पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा।
● कोई भी पुरुष या महिला शादी के एक साल पूरा होने के बाद ही तलाक के लिए कोर्ट जा सकता है, अन्यथा तब तक नहीं।
● विवाह किसी भी धार्मिक प्रथा के तहत संपन्न किया जा सकता है, लेकिन तलाक केवल कानूनी प्रक्रिया के तहत ही होगा।
● कोई व्यक्ति पुनर्विवाह तभी कर सकता है, जब अदालत ने तलाक दे दिया हो और अदालत के आदेश के खिलाफ अपील करने का कोई अधिकार नहीं रह गया हो।
● कानून के खिलाफ शादी करने पर छह महीने की जेल और 50 हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. नियम विरुद्ध तलाक पर तीन साल की सजा का प्रावधान है.
● एक पुरुष और एक महिला तभी पुनर्विवाह कर सकते हैं, जब उनमें से एक साथी जीवित न हो।
● अगर कोई महिला या पुरुष शादी के बाद दूसरों के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, तो यह तलाक का आधार बन सकता है।
● अगर किसी ने नपुंसकता या बदला लेने के इरादे से शादी की है, तो ऐसी स्थिति में वह तलाक के लिए किसी भी कोर्ट में जा सकता है।
● अगर किसी पुरुष ने किसी महिला के साथ व्यभिचार किया है, या महिला शादी के बाद किसी और से गर्भवती हो गई है, तो ऐसी स्थिति में तलाक के लिए कोर्ट में आवेदन किया जा सकता है. अगर महिला या पुरुष में से कोई भी धर्म परिवर्तन करता है, तो इसे तलाक की याचिका का आधार बनाया जा सकता है।
● संपत्ति के मामले में पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार होंगे, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा. इसके अलावा वसीयत और विरासत से जुड़े कई तरह के नियम हैं।
मुस्लिम समुदाय में इद्दत जैसी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाया जाएगा..
यूसीसी के अन्य संभावित प्रावधानों के मुताबिक, ड्राफ्ट के कानून बनने के बाद उत्तराखंड में बहुविवाह पर प्रतिबंध लग जाएगा. लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को अपनी जानकारी देना अनिवार्य होगा और उनके लिए पुलिस पंजीकरण आवश्यक होगा. ऐसे रिश्ते में रहने वाले लोगों को अपने माता-पिता को इस बारे में सूचित करना होगा. सभी विवाहों के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा। प्रत्येक विवाह का पंजीकरण संबंधित गांव, कस्बे में किया जाएगा और अपंजीकृत विवाह अमान्य माना जाएगा. मुस्लिम महिलाओं को भी बच्चा गोद लेने का अधिकार मिलेगा और प्रक्रिया आसान हो जाएगी. मुस्लिम समेत सभी धर्मों की लड़कियों को पिता की विरासती संपत्ति में बराबर का अधिकार होगा. मुस्लिम समुदाय में इद्दत जैसी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।
पति-पत्नी के बीच विवाद की स्थिति में बच्चों की अभिरक्षा उनके दादा-दादी को दी जाएगी..
यूसीसी के अन्य संभावित प्रावधान पति और पत्नी दोनों को तलाक प्रक्रिया तक समान पहुंच की अनुमति देंगे. नौकरीपेशा बेटे की मृत्यु होने पर वृद्ध माता-पिता के भरण-पोषण की जिम्मेदारी पत्नी पर आएगी और उसे मुआवजा दिया जाएगा. यदि पति की मृत्यु की स्थिति में पत्नी पुनर्विवाह करती है, तो उसे मिलने वाला मुआवजा भी उसके माता-पिता को देना होगा. यदि पत्नी की मृत्यु हो जाती है और उसके माता-पिता का कोई सहारा नहीं है, तो उसकी देखभाल की जिम्मेदारी पति की होगी. पति-पत्नी के बीच विवाद की स्थिति में बच्चों की कस्टडी उनके दादा-दादी को दी जा सकती है. बच्चों की संख्या तय करने समेत जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रावधान किये जाने की संभावना है।
विधानसभा में यूसीसी बिल पेश होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया..
बता दें कि, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में यूसीसी बिल पेश किया है. इस बिल को पेश करते समय ‘जय श्री राम’ और ‘भारत माता की जय’ के नारे लगाए गए. यूसीसी पर बहस की मांग को लेकर विपक्ष द्वारा विधानसभा में हंगामा किए जाने के कारण, सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई. उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पास होने के बाद यह कानून लागू हो जाएगा. साथ ही, आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा।
गोवा में यूसीसी पुर्तगाली शासन के समय से ही लागू है..
मार्च 2022, में सरकार गठन के बाद कैबिनेट की पहली बैठक में यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए, एक विशेषज्ञ समिति के गठन को मंजूरी दी गई. बाद में सुप्रीम कोर्ट की रिटायर जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई. गौरतलब है कि, गोवा में यूसीसी पुर्तगाली शासन के समय से ही लागू है।
समान नागरिक संहिता कानून क्या है?
बता दें कि केंद्र सरकार ने पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की पहल की है. यह कानून देश के सभी धर्मों और समुदायों के लिए समान और समान कानून बनाने की वकालत करता है. अलग-अलग धर्मों पर आधारित अलग-अलग मौजूदा कानून एक तरह से अप्रभावी हो जाते हैं. अगर आसान भाषा में कहें तो इस कानून का मतलब है कि, देश में सभी धर्मों और समुदायों के लिए कानून एक जैसा होगा, जिसका फैसला संसद करेगी. समान नागरिक संहिता संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आती है. जिसमें कहा गया है कि, राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा. इस धारा के तहत देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग की गई है. इसके पीछे तर्क जनसंख्या पर नियंत्रण करना है. सभी धर्मों के लिए विवाह, तलाक, गोद लेने और संपत्ति में समान नियम लागू करना. साथ ही परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों और अधिकारों में समानता प्रदान करना. साथ ही किसी व्यक्ति की जाति, धर्म या परंपरा के आधार पर नियमों में कोई छूट नहीं दी जानी चाहिए. साथ ही किसी विशेष धर्म के लिए कोई अलग नियम नहीं है।
भारत का एकमात्र राज्य जहां UCC लागू होता है..
गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहां यूसीसी लागू है. संविधान में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है. इसे गोवा सिविल कोड के नाम से भी जाना जाता है. हिंदू, मुस्लिम और ईसाई समेत सभी धर्मों और जातियों के लिए एक ही पारिवारिक कानून है. इस कानून के तहत गोवा में कोई भी तीन तलाक नहीं दे सकता. साथ ही बिना पंजीकरण के विवाह कानूनी रूप से मान्य नहीं होंगे. विवाह के पंजीकरण के बाद ही तलाक न्यायालय द्वारा हो सकता है। संपत्ति पर पति-पत्नी का समान अधिकार है. इसके अलावा, माता-पिता को अपने बच्चों को बेटियों सहित संपत्ति का कम से कम आधे हिस्से का मालिक बनाना होगा. गोवा में मुसलमानों को चार शादियां करने का अधिकार नहीं है, जबकि हिंदुओं को कुछ शर्तों के साथ दो शादियां करने की इजाजत है।
विश्व भर में कहाँ समान नागरिक संहिता लागू हो गई है?
दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहां समान नागरिक संहिता लागू हो चुकी है. इस लिस्ट में अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, मिस्र जैसे कई देशों के नाम शामिल हैं. यूरोप में ऐसे कई देश हैं, जो धर्मनिरपेक्ष कानून का पालन करते हैं, जबकि इस्लामिक देश शरिया कानून का पालन करते हैं।